कैथल: अफीम रखने के दोषी को 10 साल की कैद, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
कैथल, 20 फरवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने मंगलवार को अफीम रखने के दोषी को 10 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में थाना सीवन में एनडीपीएस की धारा 18 सी के तहत 19 अगस्त 2020 को मुकदमा नंबर 185 दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि 19 अगस्त 2020 को सीवन पुलिस पार्टी गश्त के दौरान पापसर माईनर नजदीक डेरा आमवाला पर मौजूद थी। इस बीच एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि सोनु निवासी डेरा आमवाला ककहेड़ी अवैध शराब की तस्करी करने का धन्धा करता है। इस पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार करके पापसर माईनर के साईड में बने कच्चा रास्ते से आने वाले व्यक्तियों की निगरानी शुरु की। कुछ देर बाद एक युवक गांव ककहेड़ी की तरफ से आता दिखाई दिया। युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर वापिस मुड़ कर गांव ककहेड़ी की तरफ भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
उसके हाथ में पॉलिथीन था, जिसे सूंघकर चेक किया तो पोलिथीन में 600 ग्राम अफीम मिली। युवक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रणबीर सिंह उर्फ सोनू निवासी डेरा आमवाला ककहेड़ी बताया। पुलिस ने केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। मामले में कुल दस गवाह पेश किए गए। दोनोंं पक्षों को सुनने के बाद एडीजे संगीता राय सचदेव ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में सोनू को अफीम रखने का दोषी पाया तथाा अपने 26 पेज के फैसले में उसे दस साल की कैद और डेढ़ लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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