नूंह: नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी को दस साल की सजा
नूंह, 07 जनवरी (हि.स.)। नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के दोषी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तीनजन की अदालत ने बुधवार को सजा सुनाए जाने से पहले मामले की सुनवाई के दौरान तीन जनवरी को आरोपी गुलदीन पुत्र अब्दुल अलीम को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था। बुधवार सजा सुनाते हुए कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला अगस्त 2022 का है, जब थाना पिनंगवा में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलदीन ने उनकी नाबालिग पोती के साथ कई बार कट्टे के बल पर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल किया। आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी। पुलिस जांच में सबूत जुटाए गए, जिसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, बयान और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे। आरोपी को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोक अभियोजक की मजबूत पैरवी और पुलिस द्वारा शुरुआत में ही मजबूत सबूत जुटाने के कारण मामले में तेजी से ट्रायल पूरा हुआ। कोर्ट ने दोषी को जिला जेल नूह भेज दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

