हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ललित बतरा बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

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हरियाणा सरकार ने बगैर नेता प्रतिपक्ष के लिया फैसलासेवानिवृत्त जिला जज कुलदीप जैन व एडवोकेट दीप भाटिया सदस्य नामित चंडीगढ़, 26 नवंबर (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ललित बतरा को हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सरकार ने इस आयाेग के लिए दाे सदस्याें काे भी नामित किया है। अब हरियाणा सरकार इस संबंध में हाई कोर्ट में सकारात्मक जवाब दाखिल करेगी।

दरअसल, हरियाणा में करीब 14 माह से राज्य मानव अधिकार आयाेग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पद रिक्त चल रहे थे। राज्य सरकार ने मंगलवार काे विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल के पास अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम का पैनल भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद मंगलवार को गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अधिसूचना जारी करके पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बतरा को हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके अलावा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन तथा एडवोकेट दीप भाटिया को मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। दीप भाटिया पहले भी आयोग के सदस्य रह चुके हैं।

कैथल के एक व्यक्ति की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को फटकार लगाते हुए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए थे। इस बीच हरियाणा में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव आ गए, जिसके चलते यह नियुक्तियां सिरे नहीं चढ़ सकी। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 28 नवंबर तक का समय दिया था। सरकार ने पिछले सप्ताह सर्च कमेटी की बैठक बुलाई थी लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई भी शामिल नहीं हुआ, जिसके चलते यह मामला और गहरा हो गया। सर्च कमेटी की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर तथा गृह सचिव शामिल हुए। कांग्रेस ने इस बैठक में शामिल होने के लिए किसी भी विधायक को नामित नहीं किया था। अब हरियाणा सरकार के वकील इस अधिसूचना के आधार पर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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