जींद : दहेज उत्पीडऩ के दोषी पति को पांच वर्ष कैद
जींद, 20 दिसंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज उत्पीडऩ से महिला द्वारा आत्महत्या करने के दोषी पति को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पति को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करनाल निवासी सुरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सकी पुत्री अंकिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अंकिता की शादी 19 फरवरी 2022 को डिफेंस कालोनी निवासी रवि के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को अंकिता को मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाने लगा।
इसी प्रताडऩा के चलते 17 सितंबर 2022 को उसने अपने पिता को फोन पर बताया कि वह दहेज उत्पीडऩ से अत्यधिक परेशान हो चुकी है और इसके बाद उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सुरेश की शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने रवि के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रवि को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

