शिक्षा के अधिकार कानून को लॉ कॉलेजों में अनिवार्य पढ़ाने की मांग, 14 को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई



शिक्षा के अधिकार कानून को लॉ कॉलेजों में अनिवार्य पढ़ाने की मांग, 14 को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई


नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि शिक्षा के अधिकार कानून को हर लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए। इस याचिका पर हाई कोर्ट 14 मार्च को सुनवाई करेगा।

याचिका सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 15 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिवेदन देकर मांग की थी कि अगले शिक्षण सत्र से शिक्षा का अधिकार कानून को सभी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार कानून हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार और उनके विकास से जुड़ा है। यह दुर्भाग्य है कि शिक्षा का अधिकार कानून अभी तक पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि बच्चों की आबादी कुल जनसंख्या का 40 से 45 फीसदी है। शिक्षा के अधिकार तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच होने के लिए वकीलों पर बड़ी जिम्मेदारी है। वकील ही शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने पर कोर्ट आ सकते हैं। इसलिए कानूनी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार कानून को शामिल करना काफी जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत बार काउंसिल को लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अनिवार्य विषय तय करने का अधिकार है।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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