एमसीडी ने पश्चिम क्षेत्र में बिना स्वास्थ्य लाइसेंस चल रहे दो प्रतिष्ठानों को किया सील
नई दिल्ली, 06 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पश्चिम क्षेत्र में बिना स्वास्थ्य लाइसेंस के चल रहे दो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों मैसर्स बार्बीक्यू कंपनी (खाद्य प्रतिष्ठान) और गुड लाइफ हेल्थ क्लब (जिम) को सोमवार को सील कर दिया।
दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई शिवाजी एन्क्लेव और राजा गार्डन क्षेत्र में की गई।
पश्चिम क्षेत्र की उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कनिका सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई मैसर्स बार्बीक्यू कंपनी (खाद्य प्रतिष्ठान) और गुड लाइफ हेल्थ क्लब (जिम) के खिलाफ नियमित निरीक्षण के दौरान की गई। निरीक्षण में पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठान दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के संचालित थे। इसके अलावा ये प्रतिष्ठान उच्च संपर्क वाले सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि पूर्व में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों के बावजूद संचालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए एमसीडी ने दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
डॉ. कनिका सिंह ने कहा कि बिना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के खानपान या फिटनेस सेंटर चलाना न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य के लिए भी सीधा खतरा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी

