बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी रहेगी प्रतिबंधित

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बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी रहेगी प्रतिबंधित


बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी रहेगी प्रतिबंधित


नई दिल्ली, 22 मई (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने आगामी ‘बकरीद’ को लेकर गाइडलाइन्स जारी की है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने त्योहार बधाई देते हुए कहा कि सभी से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को एक वीडियों संदेश जारी कर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स के बारे में बताया। उनके अनुसार पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जानवरों का खून सीधे सड़क, नालियों और नहरों में न बहे और कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेषों को खुले में डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जाए और खरीद-फरोख्त भी वैध स्थानों पर ही किया जाए।

उन्होंने कहा कि कोई अगर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो पुलिस व दिल्ली सरकार को सूचित कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी

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