दिल्ली सरकार ने बस ऑपरेटरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

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दिल्ली सरकार ने बस ऑपरेटरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश


नई दिल्ली, 01 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग से जारी निर्देशों के तहत यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक और संचालन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें दिल्ली से चलने वाली दूसरे राज्यों की बसें भी शामिल हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा के जरूरी नियमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

परिवहन मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बसों में लगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन हर समय चालू हालत और काम करने की स्थिति में रहें। पैनिक बटन यात्रियों की पहुंच में आसानी से होने चाहिए और हमेशा ठीक से काम करने की स्थिति में भी होने चाहिए। सभी बसों में काम करने की हालत में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट का अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। बस ऑपरेटरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रात के समय या जब बसें खड़ी हों, तो उन्हें केवल अधिकृत, सुरक्षित और अच्छी रोशनी वाली जगहों पर ही पार्क किया जाए।

इस संबंध में कोर्ट के निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार बसों की खिड़कियों पर पर्दे या अनधिकृत फिल्में नहीं लगाई जा सकती है। बसों के विंडशील्ड, पिछली खिड़कियों और साइड की खिड़कियों के लिए तय पारदर्शिता के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इन निर्देशों में चालकों और बस स्टाफ की ज़िम्मेदारियों को भी साफ तौर पर बताया गया है। चालकों और दूसरे स्टाफ को यात्रियों के साथ अच्छा और विनम्र व्यवहार करना होगा। शराब या किसी भी नशे की हालत में गाड़ी चलाना सख्ती से मना है। चालकों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिफ़ॉर्म और जहां भी जरूरी हो पीएसवी बैज होने चाहिए। वहीं, कंडक्टरों के पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस, यूनिफ़ॉर्म और पीएसवी बैज होने चाहिए। बस ऑपरेटरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ड्राइवरों, कंडक्टरों, अटेंडेंट और दूसरे सभी स्टाफ को काम पर रखने से पहले उनका सही तरीके से नियमानुसार वेरिफिकेशन करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव

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