सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में केजरीवाल सरकार का एक और कदम

WhatsApp Channel Join Now

नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना, 2023 को अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहाँ इस तरह की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना लागू की गयी है।

एक विज्ञप्ति में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना, 2023 की अधिसूचना दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना दिल्लीवासियों को विश्वस्तरीय, प्रदूषण रहित और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इस योजना के तहत इंट्रा-सिटी यात्राओं के लिए प्रीमियम बस शुरू करने का प्रावधान है। इसके तहत प्रीमियम बसें वैसी लक्जरी सार्वजनिक बस होगी जिसमें कम से कम 09 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी और बसें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। साथ ही इन बसों में वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी के साथ पूर्व आरक्षित रिक्लाइनिंग सीटें होंगी।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना की घोषणा के साथ ही इसके संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के नियम भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आवेदकों के पास सार्वजनिक या साझा परिवहन में वाहनों के संचालन व प्रबंधन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उन्हें सालाना न्यूनतम 100 यात्री बसों या सालाना 1000 यात्री कारों का बेड़ा बनाए रखना होगा। यदि बसों और कारों के मिश्रित बेड़े की बात करें तो 1 बस के बराबर 10 कारों की गणना की जाएगी। लाइसेंस आवेदकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के समान ही यात्री वाहनों के उपयोग से संबंधित सभी लागू शर्तों का पालन करना होगा। सीएनजी बसों के मामले में योजना में यह प्रावधान है कि बस 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी, 2025 के बाद सेवा में शामिल होने वाली सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसके अलावा आवेदकों के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक कॉर्पोरेट या शाखा कार्यालय होना आवश्यक है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अश्वनी/जितेन्द्र

Share this story