सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की ईडी की मांग पर फैसला सुरक्षित

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की ईडी की मांग पर फैसला सुरक्षित


नई दिल्ली, 22 सितम्बर (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की ईडी की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने आज ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी की अर्जी पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने पूरी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए आरोपितों को नोटिस जारी किया था।

सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किल ये थी कि स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई अंतिम चरण में थी। पूरी कार्यवाही पर रोक लगने के चलते उनकी जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई पर भी रोक लग गई थी। इसलिए सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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