धमतरी : गांजा बेचते पकड़ाने पर आरोपित को पांच साल की सजा

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धमतरी : गांजा बेचते पकड़ाने पर आरोपित को पांच साल की सजा


धमतरी, 21 अगस्त (हि.स.)। लोगों को अवैध रूप से गांजा बेचते पकड़ाने पर आरोपित को न्यायाधीश ने पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा में अवैध रूप से गांजा बेचते आरोपित ढावल राम साहू को पुलिस ने 27 दिसंबर 2023 को ग्राम सांकरा के पास पकड़ा। आरोपित के पास से 10 किलो 432 ग्राम गांजा पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई की।

थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई ने विवेचना कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए संपूर्ण साक्ष्य संकलन, गवाहों एवं अन्य तथ्यों का समावेश कर न्यायालय में चालान पेश किया था। इस प्रकरण की सुनवाई 20 अगस्त को विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला देते हुए आरोपित ढावल राम साहू को पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपित को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। वहीं अर्थदंड नहीं पटाने पर आरोपित को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा / गायत्री प्रसाद धीवर

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