जांजगीर में गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज जिला बदर, एक साल तक छह जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध

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जांजगीर में गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज जिला बदर, एक साल तक छह जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध


जांजगीर-चांपा, 29 अक्टूबर (हि. स.)। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आज निष्कासन आदेश जारी किया है। आदेश के तहत भैरव मिश्रा को जांजगीर-चांपा सहित छह जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र के निवासी भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज, पिता रामधन मिश्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला बदर का प्रकरण तैयार किया गया था। कोतवाली पुलिस ने यह प्रकरण पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था।

जिला दंडाधिकारी ने प्रकरण की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भैरव मिश्रा के खिलाफ जिला बदर का आदेश पारित किया। इसके तहत उसे एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT

Livevns.news Desk
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