कमिश्नर बस्तर ने समय-सीमा में कार्यभार नहीं लेने पर पदोन्नति काे किया निरस्त

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कमिश्नर बस्तर ने समय-सीमा में कार्यभार नहीं लेने पर पदोन्नति काे किया निरस्त


जगदलपुर, 28 अक्टूबर (हि.स.)। कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग द्वारा राजस्व प्रशासन में पदोन्नति को लेकर एक अहम आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत निर्धारित समय-सीमा में पदभार ग्रहण न करने वाले कर्मचारी का प्रमोशन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को अवसर दिया गया है।

संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा पूर्व में 6 मई 2026 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक ग्रेड-02 से सहायक अधीक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, उक्त सूची के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज कर्मचारी आरपी यादव द्वारा तय समय-सीमा के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। कर्मचारी की इसी अनुपस्थिति के मद्देनजर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रतीक्षा सूची के पहले क्रम के कर्मचारी को पदस्थ करने का निर्णय लिया गया।

इसी क्रम में कमिश्नर कार्यालय ने उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 कर्मचारी शरीफ खान को सहायक अधीक्षक के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए कलेक्टर कार्यालय, जिला बस्तर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया है। यह पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड पे-4200 (सातवें वेतनमान में पे-मैट्रिक्स लेवल-8) के तहत प्रभावी होगी। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पदोन्नत कर्मचारी को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे

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