धमतरी नगरनिगम क्षेत्र में मजदूरों को मिलेगी अब 364 रुपये मजदूरी

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धमतरी नगरनिगम क्षेत्र में मजदूरों को मिलेगी अब 364 रुपये मजदूरी


धमतरी, 30 अप्रैल (हि.स.)।धमतरी जिले में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए वेतन की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। नई दरें एक अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि के लिए निर्धारित की गई हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इस संबंध मे आदेश भी जारी किया है। निर्धारित किए गए न्यूनतम वेतन में परिवर्तशील महंगाई भत्ता भी शामिल है, इसलिए वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों को अलग से कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।

आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों को जिले में नगरनिगम क्षेत्र और उससे लगे आठ किलोमीटर के दायरे में अलग और इस क्षेत्र को छोड़कर जिले के दूसरे क्षेत्रों में अलग दर से वेतन मिलेगा। धमतरी नगर निगम और उससे लगे आठ किलोमीटर के दायरे में शासकीय विभागों के लिए काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को 10 हजार 916 रुपये मासिक, अर्धकुशल श्रमिकों को 11 हजार 566 रुपये मासिक, कुशल श्रमिकों को 12 हजा 346 रुपये मासिक और उच्च कुशल श्रमिकों को 13 हजार 126 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

नगरनिगम क्षेत्र और उसके आठ किलोमीटर दायरे के बाहर के शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले अकुशल दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को 10 हजार 656 रुपये मासिक, अर्धकुशल श्रमिकों को 11 हजार 306 रुपये, कुशल श्रमिकों को 12 हजार 86 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों को 12 हजार 866 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

निर्धारित की गई नई दरों के अनुसार धमतरी नगर निगम क्षेत्र और उसके आठ किलोमीटर के दायरे में अकुशल श्रमिकों को अब प्रतिदिन 364 रुपये वेतन मिलेगा। धमतरी निगम क्षेत्र और आठ किलोमीटर के दायरे से बाहर के कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अकुशल श्रमिकों को 355 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाएगा। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों को धमतरी नगरनिगम और उसके आठ किलोमीटर के क्षेत्र तक 386 रुपये प्रतिदिन और इन क्षेत्रों से बाहर कार्यरत अर्धकुशल श्रमिकों को 377 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी।

कुशल श्रमिकों के लिए यह दर 412 रुपये प्रतिदिन और 403 रुपये प्रतिदिन होगी। इसी तरह उच्च कुशल श्रमिकों को धमतरी नगर निगम और आठ किलोमीटर के दायरे में काम करने पर 438 रूपये और इसके बाहर 429 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। वेतन दरों का निर्धारित श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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