वीबा ब्रांड मायाेनीस-के182 बीजापुर जिले में प्रतिबंधित किया गया

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वीबा ब्रांड मायाेनीस-के182 बीजापुर जिले में प्रतिबंधित किया गया


बीजापुर , 21 सितंबर (हि.स.)। जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को लेकर सतत निगरानी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अभिहीत अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला-बीजापुर द्वारा आज साेमवार काे “वीबा ब्रांड एगलेस मायाेनीस बैच नं. के 182 के विक्रय, वितरण एवं भण्डारण को बीजापुर जिले के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला-दुर्ग द्वारा संकलित खाद्य नमूने ““वीबा ब्रांड एगलेस मायाेनीस बैच नं. के 182 के प्रयोगशाला परीक्षण में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में संबंधित पदार्थ पाए जाने के कारण खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त बैच के खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं, जिनके परिसर में उक्त बैच नंबर का खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, उन्हें तत्काल इसकी बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित आपूर्तिकर्ता अथवा कंपनी से संपर्क कर उपलब्ध समस्त स्टॉक को वापस भेजने की कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा निरीक्षण के दौरान संबंधित खाद्य पदार्थ का स्टॉक पाए जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे

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