कोरबा : सर्पदंश, पानी में डूबने से मृत्यु होने से मृतकों के परिवार के वारिसों को 28 लाख रूपयों की सहायता राशि स्वीकृत
कोरबा 22 दिसंबर (हि. स.)। अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, पाली एवं पोंड़ीउपरोड़ा की अनुशंसा पर सर्पदंश, पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण 07 मृतकों के परिवार के वारिसों को चार-चार लाख रूपये के मान से कुल 28 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार सर्पदंश से 30 अगस्त 2024 को शिवशंकर मरार आत्मज पीतांबर पटेल साकिन जुराली तहसील पोंड़ीउपरोड़ा की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी सरिता पटेल, 10 सितंबर 2024 को प्रभुसिंह आत्मज उमेंद सिंह साकिन सिर्री तहसील पसान की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी शिवकुमारी और 02 मार्च 2025 को अंजली कुमारी धनवार साकिन छिंदपानी तहसील हरदीबातार की मृत्यु हो जाने से उनके पति रविशंकर धनवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी तरह 26 मार्च 2025 को ग्राम अखरापाली (मौहाडीह) में स्थित वीर सिंह मुड़ा तालाब के पानी में डूबने से प्रवीण कुमार यादव साकिन अखरापाली तहसील दीपका की मृत्यु हो जाने से उनके पिता प्यारेलाल यादव, 21 जून 2023 को भूरी बाई पति स्व. मालिक राम यादव साकिन हरदीकला तहसील दीपका की कुआं के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र जिवराखन लाल यादव चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
एक सितंबर 2025 को ग्राम घुड़देवा स्थित अहिरन नदी कटाईनार स्ऑप डेम के पानी में डूबने से योगेश कुमार साकिन घुड़देवा तहसील कटघोरा की मृत्यु हो जाने से उनके पिता छबिलाल और 25 सितंबर 2025 को कुआं के पानी में डूबने से रतियारो बाई मंझवार साकिन भुलसीभावना, धजाक तहहसील पोंड़ीउपरोड़ा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति बुद्धूराम मंझवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

