मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : छह मार्च को 300 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह
दंतेवाड़ा, 05 मार्च(हि.स.)। प्रदेश के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत जिले में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन एवं जयंत नाहटा, अनुविभीय अधिकारी दंतेवाड़ा के विशेष मार्गदर्शन एवं विधायक चैतराम अटामी के मुख्य आतिथ्य में 300 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह 06 मार्च को हाई स्कूल मैदान दंतेवाड़ा में कराया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। योजना के तहत कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 से अधिक होनी चाहिए। कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अथवा अंत्योदय कार्डधारी परिवार की होनी चाहिए। साथ ही कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार से संबंधित बालिकाओं के विवाह के लिए राशि 50 हजार रूपये का प्रावधान है, उक्त राशि में से प्रत्येक जोड़ों के लिए राशि 21 हजार रूपये का डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में एवं शेष राशि का उपयोग विवाह सामग्री, उपहार सामग्री एवं आयोजन के आकस्मिक व्यय, टेंट, भोजन, पानी, इत्यादि का व्यवस्था किया जाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की शादी हेतु मदद करने के लिए, बाल विवाह को रोकने, समाज में फिजूलखर्ची, दहेज के लेन-देन की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए यह एक विशेष पहल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गयी है। यह सामूहिक रूप में होने वाले विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जिसमें गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह समारोह में एकत्रित होकर कर सकते है।
हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे
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