सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

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सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित


जगदलपुर, 17 अगस्त (हि.स.)। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभाग आयुक्त कार्यालय में आज साेमवार काे दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में संभाग के विभिन्न जिलों से संबंधित अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, आवेदन प्राप्त होने से लेकर सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, समय-सीमा, लोक सूचना अधिकारियों की जिम्मेदारियों तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के व्यावहारिक पक्षों से अवगत कराया गया तथा कार्य के दौरान आने वाली जटिलताओं और उनके निराकरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करना रहा। इस अवसर पर कमिश्नर डोमन सिंह, डिप्टी कमिश्नर गीता रायस्त, राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव गीता दीवान, राज्य सूचना आयोग के मास्टर ट्रेनर सहित संभाग के विभिन्न जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे

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