बलरामपुर : स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई

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बलरामपुर : स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई


बलरामपुर, 29 जुलाई (हि.स.)।राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में विशेष अभियान चलाकर स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करते हुए विभिन्न तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए।

संयुक्त टीम ने नगरीय क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए गए दुकानदारों तथा नाबालिगों से तंबाकू उत्पाद बिकवाने के मामलों में संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान दुकानों से सिगरेट, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, मुनक्का सहित विभिन्न तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। साथ ही दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करने की समझाइश दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों, अभिभावकों और व्यापारियों से अपील की है कि बच्चों और किशोरों को तंबाकू उत्पादों की पहुंच से दूर रखने में सहयोग करें तथा विद्यालयों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें।

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

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