बलरामपुर: शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपित महाराष्ट्र से गिरफ्तार

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बलरामपुर: शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपित महाराष्ट्र से गिरफ्तार


बलरामपुर, 12 मार्च (हि.स.)। शादी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म करने के मामले में बलरामपुर पुलिस ने आरोपित आनंद विश्वकर्मा को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।

पुलिस के द्वारा आज बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पीड़ित महिला ने 5 अक्टूबर, 2023 को बलरामपुर थाने में आरोपित आनंद विश्वकर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिए गए आवेदन में बताया कि आरोपित आनंद विश्वकर्मा (28 वर्ष), निवासी धनोरा थाना बलरामपुर के द्वारा वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया और बाद में शादी से इनकार कर अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया है।

पीड़िता की शिकायत पर बलरामपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना पर पीड़िता को अनुसूचित जनजाति की सदस्य होना पाये जाने पर पृथक से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2/वी) जोड़ी गई। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात आरोपी फरार हो गया था जिसकी लगातार तलाशी के बाद भी कोई पता नहीं चलने पर आरोपित आनंद विश्वकर्मा के विरुद्ध फरारी में अभियोग पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय रामानुजगंज में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय द्वारा फरार आरोपि‍त के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसी क्रम में जिले के एसपी के द्वारा बलरामपुर थाना प्रभारी को विशेष टीम तैयार कर आरोपित के संभावित ठिकानों पर दबिश देने का निर्देश दिया गया था। तीन सदस्यीय विशेष टीम गठित कर सूचना पर पुलिस महाराष्ट्र के पुणे के लिए रवाना हुई।

बलरामपुर पुलिस पुणे में लगभग पांच दिनों के बाद आरोपित आनंद विश्वकर्मा (28 वर्ष) को एक सॉफ्टवेयर कंपनी गिरफ्तार कर बलरामपुर थाने ले आई जहां आज न्यायलय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vishnu Pandey

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