बलरामपुर : अब किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराना होगा अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

WhatsApp Channel Join Now

बलरामपुर, 14 जुलाई (हि.स.)।बलरामपुर जिले में कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज मंगलवार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने किरायेदारों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन का आदेश जारी किया है। अब जिले के सभी मकान मालिकों को नए और पहले से रह रहे किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना या चौकी में देना अनिवार्य होगा।

जारी आदेश के अनुसार, कोई भी मकान मालिक किरायेदार को मकान देने से पहले उसका पूरा विवरण संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएगा। थाना को जानकारी दिए बिना किसी व्यक्ति या संस्थान को भवन किराये पर देना या लेना मान्य नहीं होगा।

आदेश जारी होने से पहले से किराये पर रह रहे लोगों के मकान मालिकों को भी तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को किरायेदार की जानकारी देनी होगी। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास नहीं दिया जाएगा।

मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का विवरण दर्ज करना होगा तथा इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। यदि किरायेदार या उसके यहां आने वाले किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगे तो इसकी जानकारी तुरंत निकटतम थाना या पुलिस चौकी को देनी होगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किरायेदारों का सत्यापन जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी है। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

Share this story