गणेश विसर्जन के दौरान अधिक ध्वनि होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

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गणेश विसर्जन के दौरान अधिक ध्वनि होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई


धमतरी, 15 सितंबर (हि.स.)। जनसंवाद कक्ष में गणेश विसर्जन को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अधिकारियों ने कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान अधिक ध्वनि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गणेश विसर्जन को लेकर उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

अपर कलेक्टर जीआर मरकाम ने कहा कि धमतरी में हर त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहां गणेश विसर्जन के दौरान निकलने वाली झंकियों को देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमें ध्वनि प्रदूषण के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना भी आवश्यक है। डीजे के माध्यम से अत्यधिक ध्वनि होने पर आम जनता को परेशानी होती है, विभिन्न राज्यों में ध्वनि प्रदूषण के कारण मृत्यु भी हुई है। बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना हम सभी का दायित्व है। निर्देशों के अनुरूप निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अवमानना का प्रकरण बनने पर कार्रवाई की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए पहले भी बैठक ली गई है। आम जनता की भावना का सम्मान करते हुए न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा। अपर कलेक्टर ने झांकी निकालने वाले सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों से शपथ पत्र देने कहा है, जिसमें न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का उल्लेख रहेगा। डीजे नहीं लगाने वाली झांकियों को भी अनुमति लेना होगा। एएसपी सुशील कुमार नायक ने कहा कि शहर हमारा है। पिछले कुछ समय से म्यूजिक सिस्टम, लाऊडस्पीकर, साऊंड सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, इसके कारण आम जनता को तकलीफ होती है। गणेश झांकी के दौरान उतनी ही ध्वनि होनी चाहिए, जिससे आम नागरिक को दिक्कत न हो। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन पर साऊंड बाक्स रखकर न बजाए। वाहन में साउंड बाक्स मिलने पर इसे जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जाएगा। कलेक्टर के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा। द्वितीय बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय के आदेश बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा।

बैठक में अवमानना कार्रवाई के संबंध में और म्यूजिक सिस्टम बजने पर जब्त करने, प्रेशर हार्न अथवा मल्टी टोन हार्न लगाने पर एवं स्कूल, कालेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर दूरी पर लाउड स्पीकर बजने पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। बैठक में डीएसपी नेहा पवार, नगर निरीक्षक राजेश मरई सहित विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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