रायपुर : राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का हुआ आयोजन

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रायपुर : राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का हुआ आयोजन


राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत के आयोजन से रायपुर जिले से एक साथ 94 बंदी हुये रिहा

रायपुर, 5 नवंबर (हि.स.)। कार्यपालक अध्यक्ष/ न्यायमूर्ति गौतम भादुडी, छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के द्वारा रविवार को केन्द्रीय जेल रायपुर में राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा किया गया।

उक्त शुभारंभ अवसर पर अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा बंदियों को संबोधित करते हुये बताया गया कि अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी 2023 के अंतर्गत केन्द्रीय जेल रायपुर एवं उप जेल गरियाबंद में ऐसे बंदी जो अभिरक्षा में अधिक अवधि से निरुद्ध हैं, उनक प्रकरणों में शीघ्र निराकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय शीघ्र निराकरण के प्रयास कर रहे हैं। जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निरुद्ध बंदियों के मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार की सुरक्षा के लिये निरंतर कार्य कर रहा है। बहुत से बंदी ऐसे हैं जो अपने मामले की पैरवी के लिये अधिवक्ता की नियुक्ति, आर्थिक स्थिति कमजोर होने या निर्धनता के कारण जमानत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सहायता हेतु तत्पर है जो आपके मामले को सरल एवं सहज प्रक्रिया से निपटारे के लिये निःशुल्क विधिक सहायता करेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का अभियान सराहनीय पहल है। जिससे जेलों में निरुद्ध बंदियों की अधिकता को कम करने हेतु कम अवधि की सजा वाले मामलों को चिन्हांकित करते हुये मामलों के निपटारे के लिये जेल लोक अदालत का समय समय पर आयोजन किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-रायपुर दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रत्येक कार्यदिवस के शनिवार को भी जेल लोक अदालत का आयोजन होता है जिसमें कोई भी बंदी अपने मामले का निराकरण करा सकता है और यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रेषित करा सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे मामलों में निःशुल्क सेवा प्रदान करती है।

जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा द्वारा अपने उदबोधन में कहा गया कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बंदियों के सर्वोत्तम हित के लिये कार्य कर रहे है और बंदियों की अपीले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क रूप से जिलास्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम के दौरान अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा केन्द्रीय जिला जेल में बंदियों को दी जानेवाली सुविधाओं जिसमे स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि का भी निरीक्षण किया गया और बंदियों के द्वारा बनाये हस्ताकला एवं कलाकृतियों को भी सराहा गया। जेल प्रशासन के द्वारा आम जनों के लिये चलाये जा रहे स्वल्पाहार केन्द्र के सफाई एवं गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर दिग्विजय सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर गिर्जश प्रताप सिंह जेएमएफसी / रेलवे मजिस्ट्रेट समीर कजूर न्यायाधीश, आईएमएफसी / चतुर्थ व्ययवहार न्यायाधीश वर्ग-1 निधि शर्मा आईएमएफसी / व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 प्रवीण मिश्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर एसएस तिरंगा जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल रायपुर आशुतोष देवांगन, अनुविभागीय दाकारी (नगर), पैरालीगल वालेंटियर्स आशुतोष तिवारी, राकेश कुमार, सुप्रभात हलदार, सहदेव नेताम, मनीष ध्रुव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी दिलीप चंद्राकर व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिला रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में कुल 142 प्रकरण रखे गये थे, जिनमें से 94 प्रकरण निराकृत हुये और 94 बंदी आज रिहा हुये।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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