387 चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन

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387 चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन


जगदलपुर , 18 जुलाई (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चेक बाउंस के मामलों में वर्षों तक कोर्ट के चक्कर काटने वाले पक्षकारों को अब राहत दिलाने के लिए त्वरित और आपसी समझौते से निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जहां बिना हार-जीत के विवाद सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। यह लोक अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज प्रकरणों के समाधान के लिए लगाई गई है। इस पहल का उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के जरिए समाप्त करना है। लोक अदालत में आवेदक और अनावेदक, दोनों पक्षों को एक मंच पर बैठाकर समाधान का अवसर दिया जा रहा है। विधिक अधिकारियों का कहना है कि यहां किसी की हार या जीत नहीं, बल्कि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान प्राथमिकता है।

मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कुल छह खंडपीठों का गठन किया गया है। विशेष लोक अदालत में 387 चेक बाउंस प्रकरण सुनवाई और समझौते के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। प्राधिकरण को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से हो सकेगा। इस व्यवस्था से पक्षकारों का समय, धन और लंबी न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम होगा। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटाने में भी मदद मिलेगी। प्राधिकरण ने अधिक से अधिक पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाकर विवाद समाप्त करने की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे

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