कोरबा: पुलिस अधीक्षक के द्वारा बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की ली गई बैठक
कोरबा, 02 दिसंबर (हि.स.)। पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के द्वारा मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों को नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया और उनको इसके बारे में जागरूक किया गया।
नये कानून में धारा 106(2) - अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर यह धारा लागू ही नहीं होगी ।
हिन्दुस्थान समाचार/ हरिश तिवारी
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