मेडिकल स्टोर्स से लिए गए फूड सप्लीमेण्ट्स व प्रोटीन पाऊडर के नमूने, जांच हेतु भेजा गया प्रयोगशाला
जगदलपुर, 17 जून (हि.स.)। विगत कुछ वर्षों में आमजन में फूड सप्लीमेण्ट्स, प्रोटीन पाऊडर, बेबीफूड पाऊडर, कोलोस्ट्रम पाऊडर, मल्टीविटामिन टेबलेट्स एवं अन्य न्यूट्रास्यूटिकल्स का अतिरिक्त खाद्य के रूप में सेवन बहुत अधिक बढ़ा है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को इन सभी खाद्य अनुपूरक सामग्रियों के मानकों एवं इनके लेबल में उल्लेखित भ्रामक दावों की जांच के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों के परिपालन में जिला बस्तर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों की टीम के द्वारा सोमवार को जिले के बड़े मेडिकल स्टोर्स एवं मेडिकल थोक दुकानों में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा शहर के मेडिकल दुकानों में सभी प्रकार के फूड या डायटरी सप्लीमेण्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि के लेबल की जांच की गई एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए जीआरडी बिक्स प्रोटीन पाऊडर, सिग्नूत्रा ग्रोविवा न्यूट्रीशन सप्लीमेण्ट एवं पीडियाश्योर बेवरेज मिक्स का नमूना संकलित कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जाहिरा खान, औषधि निरीक्षक विनय ठाकुर एवं औषधि निरीक्षक सौरभ जैन तथा सहायक विरेन्द्र सूर्यवंशी उपस्थित रहे।
टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान मुख्यतः गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं लेवलिंग, भ्रामक दावे अथवा विज्ञापन तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत जारी खाद्य लाईसेंस व पंजीयन की जांच की गई। साथ ही यह भी देखा गया कि मेडिकल स्टोर्स संचालकों द्वारा डॉ. के पर्ची के बिना दवाओं का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है? नशे में उपयोग हो सकने वाली दवाओं को पर्ची के बिना बिलकुल भी नहीं विक्रय किया जाए एवं उनका क्रय विक्रय रिकार्ड रखा गया है कि नहीं? फूड सप्लीमेण्ट एफएसएसआई सर्टिफाइड कंपनी के ही विक्रय किया जा रहा है कि नहीं? एक्सपायरी डेट की दवा की विक्रय तो नहीं किया जा रहा है? एवं सक्षम व्यक्ति के उपस्थिति में ही संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं? आजकल अनियमित दिनचर्या एवं खान-पान के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, एमीनो एसिड, एन्जाइम, आयरन इत्यादि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बाहरी सप्लीमेंट्स एवं पूरक पोषक लेने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु कई बार सप्लीमेंट अथवा पूरक पोषक में उपस्थित एक्टिव एलिमेंट्स एवं एलर्जन शरीर में गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
कोई भी खाद्य पदार्थ, दवाई अथवा फूड सप्लीमेंट क्रय करते समय इन बातों का रखें ध्यान कि हमेशा लाइसेंस धारी संस्थान से ही खरीदें, हमेशा बिल पर ही क्रय करें, खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर जांच करें, एलर्जी सूचना अवश्य पढ़ें, डॉ. पर्ची अनुसार ही दवा खरीदें। दवा की सही मूल्य की जानकारी भारत सरकार की मोबाइल ऐप pharma sahi daam से चेक करें और अधिक मूल्य वसूले जाने पर टोल फ्री नंबर 1800111255 अथवा 9340597097 पर शिकायत करें।
हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे
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