सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे 53 पर साढ़े पांच घंटे तक अवरोध करने वालों पर अपराध दर्ज

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सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे 53 पर साढ़े पांच घंटे तक अवरोध करने वालों पर अपराध दर्ज


रायगढ़ , 30 जून (हि.स.)। रायगढ़ जिले की थाना पुसौर पुलिस ने सड़क दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर मार्ग अवरुद्ध कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। मामले में बलवा, राजमार्ग अवरुद्ध करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, गाली-गलौज एवं धमकी देने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

29 जून 2026 शाम को ग्राम कठली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से शंकरध्वज निषाद (40 वर्ष), निवासी ग्राम टपरदा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और शव को हटाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान पत्थर एवं पेड़ों की डालियां रखकर भारी एवं हल्के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई।

जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने तथा मार्ग अवरुद्ध रखा। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर लगभग साढ़े पांच घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में प्रशासन द्वारा नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात मार्ग से अवरोध हटाया गया और शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

घटना के दौरान कानून व्यवस्था बाधित करने, राजमार्ग अवरुद्ध करने, गाली-गलौज एवं धमकी देने जैसे कृत्यों के आधार पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध थाना पुसौर में धारा 190, 191(2), 126(2), 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश—दुर्घटना जैसी संवेदनशील परिस्थितियों में सभी नागरिकों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपेक्षा है। राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर कानून अपने हाथ में लेना दंडनीय अपराध है। भविष्य में ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”

हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान

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