नवीनीकृत राशन कार्डों के वितरण एवं पुराने राशन कार्ड जमा कराने की कार्रवाई 30 जून तक

नवीनीकृत राशन कार्डों के वितरण एवं पुराने राशन कार्ड जमा कराने की कार्रवाई 30 जून तक
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नवीनीकृत राशन कार्डों के वितरण एवं पुराने राशन कार्ड जमा कराने की कार्रवाई 30 जून तक


जगदलपुर, 22 जून (हि.स.)। कलेक्टर विजय दयाराम ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों के नवीनीकरण तथा नवीनीकृत राशन कार्डों के वितरण एवं पुराने राशन कार्ड जमा कराने की कार्रवाई को 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आयुक्त नगर निगम, समस्त जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बस्तर और खाद्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। जिले में प्रचलित 204698 राशन कार्डों में से 194113 राशनकार्डों का नवीनीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तथा 10585 राशनकार्डों का नवीनीकरण करने की कार्रवाई जारी है।

नवीनीकरण हेतु शेष राशनकार्डो के नवीनीकरण की कार्रवाई 30 जून तक पूर्ण कराने के के लिए सभी नवीनीकरण हेतु शेष राशन कार्ड धारियों की दुकानवार सूची सभी उचित मूल्य दुकान संचालको को उपलब्ध कराई जा चुकी है। ग्राम-वार्ड में समस्त राशनकार्डधारी हितग्राहियों के मध्य मुनादी, पाम्पलेट आदि के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा रही है ताकि वे 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से अपने राशनकार्ड के नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण करा लें। नवीनीकरण हेतु शेष राशनकार्डधारी अपनी राशनकार्ड का नवीनीकरण स्वयं मोबाईल एप के माध्यम से अथवा उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर करा सकते है।

ग्राम पंचायत-वार्ड स्तर पर उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं- ग्राम सचिवों के माध्यम से अभियान चला कर शेष राशनकार्डधारियों के राशन कार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाई जानी है । नवीनीकरण हेतु शेष राशनकार्डधारियों की दुकानवार सूची में से ऐसे राशनकार्डधारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं परिवार में अन्य सदस्य नहीं है, उनकी सूची तैयार कर खाद्य विभाग के कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है ताकि इनके नाम राशनकार्ड से विलोपित करने की कार्यवाही की जा सके। नवीनीकरण की कार्यवाही में आगामी एक सप्ताह के भीतर वांछित प्रगति नहीं प्राप्त होने की स्थिति में खाद्य विभाग द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 15 का उल्लंघन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे

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