तोता व वन्य जीवों के पालने पर अब होगी कार्रवाई

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तोता व वन्य जीवों के पालने पर अब होगी कार्रवाई


धमतरी, 27 अगस्त (हि.स.)।शहर व गांवों में कई परिवार तोता, कछुआ समेत अन्य जीव सालों से पालन करके घरों में रखे हैं, जो नियम विरूद्ध है। ऐसे लोगों को 31 अगस्त तक वन विभाग में इन जीवों को जमा करने चेतावनी दिए है। जमा नहीं करने व शिकायत मिलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग धमतरी ने सभी वर्गाें से जमा करने कहा है। विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कभी, कहीं भी दबिश देकर कार्रवाई कर सकते हैं।

जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी ब्लाक के नगरीय निकायों के अलावा ग्रामीण अंचलों में कई परिवार अपने घरों में सालों से ज्यादातर तोता व कछुआ पाल रखे हैं। इसके अलावा वनांचल क्षेत्रों में बंदर भी पालकर रखे हुए है, जो सही नहीं है। वहीं लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ एवं मैना आदि पालना भी नियम विरूद्ध है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग धमतरी ने जिले के लोगों से अपील की है कि किसी भी परिवार में तोता, कछुआ समेत अन्य जीव पाल रखे हैं, ऐसे लोग वन विभाग में जाकर जमा कर सकते हैं। 31 अगस्त को जमा करने अंतिम समय निर्धारित है। इसके बाद विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की टीम कहीं भी दबिश देकर सीधे कार्रवाई करेंगे, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों से संपर्क करके भी इसे जमा करा सकते हैं। केरेगांव, उत्तर सिंगपुर, बिरगुड़ी, सांकरा, दुगली, धमतरी समेत सभी रेंज व वन मंडल धमतरी में जाकर तोता जमा कर सकते हैं।

डीएफओ श्री जाधव ने बताया कि किसी भी वन कार्यालय में व नंदनवन जू, रायपुर, जंगल सफारी, नवा रायपुर में भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति के पास से तोता, मैना, बंदर, लंगूर, गिलहरी, कछुआ या अन्य अनुसूचित जाति प्रजाति के भारतीय वन्य प्राणी पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ ने यह भी बताया कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत तोता एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों की प्रजातियों को जीवित स्थिति में कैद रखना, पालना, मृत अवशेष जैसे नाखून, हड्डी, मांस, बाल आदि अपने पास रखना अथवा उनकी खरीदी-बिक्री करना वन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते पाए जाने पर आरोपित को न्यायालय द्वारा तीन साल या अधिक का कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा / केशव केदारनाथ शर्मा

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