पंचायत उपचुनाव : निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 लागू

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पंचायत उपचुनाव : निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 लागू


धमतरी, 09 मई (हि.स.)। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने शनिवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(एक) के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के उन सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है, जहां उप निर्वाचन होना है।

जारी आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित होने वाले जुलूस, रैली और आमसभाओं में किसी भी व्यक्ति को लाठी, बल्लम, तलवार, रॉड, चैन या अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने अथवा रखने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि चुनावी गतिविधियों के दौरान भीड़ जुटने से विवाद, मारपीट, बलवा और शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिले की चारों जनपद पंचायतों के संबंधित ग्राम पंचायतों में एक जून 2026 को मतदान तथा चार जून 2026 को मतगणना प्रस्तावित है। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है, ताकि मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक स्थलों पर लागू रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारी तथा विधिवत हथियार रखने की अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग करने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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