गरियाबंद : ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ

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-पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

गरियाबंद 24 जून (हि. स.) छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

श्रम पदाधिकारी जयंती बंसल ने आज बुधवार काे बताया कि ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्य मंडल की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जिन पंजीकृत श्रमिकों का ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगा, वे योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

उन्होंने जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र अथवा च्वाइस सेंटर में जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा। ई-केवाईसी के लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपये प्रति केवाईसी रखा गया है। विभाग ने श्रमिकों से समय रहते ई-केवाईसी कराने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल

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