ध्वनि प्रदूषण मामला : जनहित याचिका की सुनवाई 31 दिसंबर को

ध्वनि प्रदूषण मामला : जनहित याचिका की सुनवाई 31 दिसंबर को
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ध्वनि प्रदूषण मामला : जनहित याचिका की सुनवाई 31 दिसंबर को


रायपुर, 23 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और डीजे साउंड को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को कड़े निर्देश दिए हैं। ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर 31 दिसंबर को सुनवाई करेगी ।

हाईकोर्ट ने प्रदेश में साइलेंस जोन घोषित करने के साथ ही मुख्य सचिव से दोबारा शपथ-पत्र मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ के समक्ष 20 नवंबर को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए गए हैं ।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर में हो रहे लगातार साउंड पॉल्यूशन को लेकर पिछले वर्ष धार्मिक आयोजन और प्रतिमा विसर्जन में बजने वाले डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था।आदेश का पालन नहीं करने वाले डीजे संचालकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाली छत्तीसगढ नागरिक संघर्ष समिति की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि साउंड बाक्स और डीजे डीजे के अलावा मध्य रात्रि में भी शहर के बीच में म्यूजिक सिस्टम बजाए जाते हैं। शासन ने कोर्ट को बताया कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शासन वे स्पेशल हार्न, स्पीकर, लाउडस्पीकर, को अस्पताल, शैक्षणिक संस्था और कोर्ट के पास प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने संवेदनशील एरिया चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी सड़कों पर डीजे के शोर से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस ने 29 सितंबर को स्वत: संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस विषय पर दिए गए पहले के आदेशों का उल्लेख करते हुए इनके पालन के संबंध में मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने का अंतरिम आदेश दिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अरविंद कुमार चन्देल की डबल बेंच ने शासन को ध्वनि प्रदूषण मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी शपथपत्र के साथ देने को कहा है।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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