30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगा 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क

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30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगा 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क


धमतरी, 02 अप्रैल (हि.स.)। नगर निगम धमतरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। इस अवधि के भीतर टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार नहीं लिया जाएगा, जिससे करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो नागरिक अब तक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, वे इस बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाकर बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकते हैं। निगम स्तर पर टैक्स वसूली को तेज करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने राजस्व विभाग की बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल से पहले वसूली का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा किया जाए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। जिन कर्मचारियों की वसूली प्रगति कमजोर है, उनके वेतन रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उपायुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर शेष करदाताओं से टैक्स वसूला जाएगा। इसमें संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, यूजर चार्ज और शिक्षा उपकर शामिल हैं। निर्धारित समय के बाद टैक्स जमा नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। निगम द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल डोर नंबर और ऑनलाइन यूपीआई भुगतान व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लोग घर बैठे आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। अवकाश के दिनों में भी राजस्व विभाग खुला रखकर वसूली अभियान चलाया गया, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला है।

इसी के साथ निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टैक्स वसूली को सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने सभी वार्डों में सहायक राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक नियुक्त किए हैं, जो घर-घर जाकर करदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। नागरिक अपने संबंधित वार्ड के अधिकारी से संपर्क कर भी टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम की इस पहल से करदाताओं को राहत मिलने के साथ ही वसूली में तेजी आने की उम्मीद है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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