नया रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित

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नया रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित


नया रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित


रायपुर, 20 दिसंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में नवा रायपुर अटल नगर तहसील की सीमाएं स्पष्ट की गई हैं। साथ ही इस नई तहसील में 39 गांव शामिल होंगे, जिनके बारे में बताया गया है। वहीं, 60 दिनों के अंदर आपत्ति और सुझाव मंगाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 के तहत लाया गया है, जिसके जरिए तहसील की सीमाओं में परिवर्तन और नई तहसील के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 19 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के जरिए रायपुर जिले में एक नई तहसील गठित करने और उसकी सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है।

नई तहसील में कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल किए जाएंगे. इनमें पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेड़ी और रायपुर-18 (कंदुल) मंडल शामिल हैं. वहीं, इसमें 20 पटवारी हल्कों के कुल 39 गांव शामिल किए जाएंगे।

नई तहसील में कुल 39 गांव शामिल किए जाएंगे। इनमें- पलौद, परसदा, सेंद्री, चिचा, बरौदा, कयाबांधा, नवागांव, खपरी, कुहेरा, राखी, कोटनी, कोटराभाठा, तेंदुल, छटौना, बेंद्री, निमोरा, उपरवारा, तुता, खंडवा, भेलवाडीह, पचेडा, चेरिया, पाऊटा, बंजारी, तेंदुआ, कुर्रू, नकट्टी, टेमरीधरमपुरा, बनारसी, कंदुल और माना शामिल हैं।

सरकार ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति और सुझाव भी जनता से मांगे हैं। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को भेज सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार

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