बेमेतरा : पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया गया

बेमेतरा : पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया गया
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बेमेतरा : पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया गया


बेमेतरा, 23 नवंबर (हि.स.)। अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के निर्देशन में प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स ने गुरुवार को नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया। सोनिया सिंह, टुवेन्द्र सिंह वर्मा, देवेन्द्र कुमार यादव, चंद्रकिशोर सिह, पवन कुमार साहू, चेतन सिंह द्वारा ग्राम पिरदा, तहसील कार्यालय बेरला, तारालीम, बालसमुंद, भैंसा, खैरी, जेवरा, थानखम्हरिया, पतोरा, मटिया, बावनलाख, बसनी, भिंभौरी, करही, पथरीखुर्द, आनंदगांव एवं साप्ताहिक बाजार ग्राम भोईनाभाठा, कुसनी, मोहभट्ट्ठा, सरदा तथा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लेंजवारा, आंदु में जानकारी दी गई।

16 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुये लोगों को बताया कि यदि उनके या उनके किसी मित्र, परिजन का कोई राजीनामा योग्य मामला न्यायालय में लंबित हो तो संबंधित न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर ऐसे मामलों को उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर निराकृत करा सकते है। उन्हें बताया गया कि लोक अदालत में निराकृत मामलों के निर्णय अंतिम होते है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। न्याय शुल्क यदि लगा हो तो न्यायालय द्वारा उसे वापस प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा के आधार पर निराकृत मामलों में उभयपक्ष के मध्य सद्भाव व प्रेम बना रहता है।

उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित राजीनाम योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138, पराकम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुध टिना दावा प्रकरण बैंक रिकवरी प्रकरण, जलकर, संपत्तिकर, विद्युत बिल बकाया प्रकरण, सिविल प्रकरण का निराकरण कराया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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