बेमेतरा : वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत आगामी 16 दिसम्बर को लेकर बैठक

बेमेतरा : वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत आगामी 16 दिसम्बर को लेकर बैठक
WhatsApp Channel Join Now


बेमेतरा : वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत आगामी 16 दिसम्बर को लेकर बैठक


बेमेतरा, 11 नवंबर (हि.स.)। चालू वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत आगामी 16 दिसम्बर के सफल आयोजन के संबंध में शनिवार को अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा जिला न्यायाधीश कक्ष में बेमेतरा कलेक्टर, पदुम सिंह एल्मा एवं पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा एवं न्यायाधीशों की बैठक ली गई।

बैठक में न्यायाधीशों को अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों में मध्य प्री-सिटिंग कराकर आपसी सुलह समझौते से प्रकरणों को निराकरण करने प्रोत्साहित किया। पूर्व में चिन्हाकित राजीनाम योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य और राजीनामा योग्य प्रकरणों में अधिक अधिक से पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग करने हेतु चर्चा की गई।

बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में निराकृत किये जाने हेतु कलेक्टर बेमेतरा से चर्चा की गई। राजस्व न्यायालयों में लंबित खातेदारों के मध्य आपसी बटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बटवारे के मामले, याददाश्त के आधार पर बटवारों के मामलें, कब्जे के आधार पर बटवारों के मामलें, सुखाधिकार से संबंधित मामलें, विक्रय पत्र, दान पत्र वसियतनामा के आधार पर नामांतरण के मामलें का निपटारा सरल तरीके से किया जा सकता है। बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा लोक अदालत के प्रकरणों में नोटिस की तामिली किये जाने पंकज पटेल अति. पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनाम योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण का निराकरण किया जाना है। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, जिसके संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैठक में चर्चा की गई।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story