कोरबा : बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की जिला न्यायाधीश के द्वारा ली गई बैठक

कोरबा : बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की जिला न्यायाधीश के द्वारा ली गई बैठक
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कोरबा : बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की जिला न्यायाधीश के द्वारा ली गई बैठक








कोरबा, 6 मार्च (हि.स.)। सत्येंद्र कुमार साहू, जिला एवं सत्रा न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नेशनल लोक अदालत 09 मार्च को आयोजित होगा, जिसके संबंध में बुधवार को चर्चा की गई। उन्होंने अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा/क्लेम संबंधी राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु जिले के समस्त बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अधिवक्ताओं की बैठक ली गई।

उक्त बैठक में जिला न्यायाधीश के द्वारा बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों एवं क्लेमेंट अधिवक्ताओं से बीमा प्रकरणों के निराकरण में भरपूर सहयोग प्रदान किए जाने को कहा गया। उक्त बैठक में शारदा नामदेव, ओरिएंटल इंश्यू. कंपनी, केके साहू यूनाईटेड इंडिया इंश्यू. कंपनी, आरएन राठौर, एसके मोदी, सीबी राठौर, सुमन तिवारी, महेंद्र अग्रवाल, लवलेश शुक्ला, ओम प्रकाश जोशी, शिव कंवर, राजेश्वर दीवान, रोशन लाल, अखिलेश साहू, राकेश दुबे, तुलसी विश्वकर्मा, कुमारी कृष्णा सूर्यवंशी, करम प्रजापति एवं वरूण कुमार राही अन्य पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित हुये।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। नेशनल लोक अदालत के बैंक, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिक निगम कोरबा के प्रीलिटिगेशन के प्रकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ हरीश तिवारी

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