शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर 8 अप्रैल तक एंटी करप्शन ब्यूरो की रिमांड पर

शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर 8 अप्रैल तक एंटी करप्शन ब्यूरो की रिमांड पर
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शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर 8 अप्रैल तक एंटी करप्शन ब्यूरो की रिमांड पर


रायपुर, 5 अप्रैल (हि.स.)।छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। रायपुर की विशेष अदालत ने 8 अप्रैल तक अनवर ढेबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की रिमांड पर भेज दिया है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर ढेबर को कोर्ट में पेश कर 15 अप्रैल तक की रिमांड मांगी गई थी। ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णनन और रायपुर कोर्ट के अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी ने एसीबी की कार्यवाही को चुनौती दी।

सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णनन ने शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे, नोएडा की प्राथमिकी और हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से एसीबी की कार्यवाही की विधिक अधिकारिता को चुनौती दी। कोर्ट में दी गई दलीलों को लेकर अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी ने कहा कि हमने कोर्ट को बताया कि एसीबी के शराब घोटाला मामले में प्रार्थी ईडी है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में किसी भी कार्यवाही से रोक है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में नोएडा में एक प्राथमिकी कराई ।सुप्रीम कोर्ट ने उस एफ़आईआर पर यह निर्देश दिया कि किसी भी आरोपित पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अधिवक्ता रिजवी ने कहा, ईडी उसी शराब घोटाला मामले में एसीबी में वही एफ़आईआर करती है जिस पर वह पहले ही नोएडा में प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है। हमने कोर्ट को बताया कि एसीबी की इस प्राथमिकी पर हाईकोर्ट में 482 ( प्राथमिकी खारिज करने की याचिका ) दायर की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसीबी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए। कोर्ट में अनवर ढेबर के गंभीर स्वास्थ्य की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट भी पेश की गई ।

अनवर ढेबर के रिमांड आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से आई गंभीर विधिक आपत्तियों के जवाब में एसीबी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह सारा मसला ईडी से जुड़ा है, एसीबी का मामला अलग है। यह 2 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला है। अनवर ढेबर की इस घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद करने हैं।न्यायालय जो भी शर्त रखे हम उसे स्वीकार करते हैं। हमें रिमांड दी जाए।

अरविंद सिंह को दो दिन पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन एसीबी ने गुरुवार को उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 महीने पहले ईडी ने अरविंद को दुर्ग से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह जेल में बंद था।उल्लेखनीय है कि 2161 करोड़ के शराब स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सिफारिश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें अनवर ढेबर और अरविंद सिंह का भी नाम शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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