वकीलों को काला कोट नहीं पहनने की छूट मिली है, ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा : दिनेश पानीग्राही

वकीलों को काला कोट नहीं पहनने की छूट मिली है, ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा : दिनेश पानीग्राही
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वकीलों को काला कोट नहीं पहनने की छूट मिली है, ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा : दिनेश पानीग्राही


जगदलपुर, 08 मई (हि.स.)। जिला न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में 15 जुलाई तक पैरवी करने के दौरान अधिवक्ताओं को कालाकोट नहीं पहनने की छूट मिली है। भीषण गर्मी के दौरान राहत भरे इस आदेश से जिला अधिवक्ता संघ के सैंकड़ों सदस्य खुश हैं।

मिली जानकारी के अनुसार स्टेट बार काउंसिल के सचिव ने राज्य के सभी अधिवक्ता संघों को आल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए बताया कि गर्मी को देखते हुए 15 जुलाई तक कालाकोट नहीं पहनने से छूट मिली है, जिसका स्वागत संघ के सदस्यों ने किया है। बस्तर जिला अधिवक्ता संध के पूर्व अध्यक्ष दिनेश पानीग्राही ने बताया कि वकीलों को केवल काला कोट नहीं पहनने की छूट मिली है, लेकिन उन्हें ड्रेस कोड का पालन तो करना ही होगा।

गौरतलब है कि बस्तर के जिला बस्तर मुख्यालय जगदलपुर, दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाड़ा, बचेली, सुकमा जिले में सुकमा, कोंटा बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव जिले में कोंडागांव, केशकाल और कांकेर जिले में कांकेर,भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में जिला और व्यवहार न्यायालय सेवारत हैं। संभाग बस्तर के जिला सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर क्षेत्र में तापमान कहीं-कहीं 40-45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। ऐसी हालत में वकीलों को कालाकोट पहन कर पैरवी करने से होने वाली परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे

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