कवर्धा में सड़क हादसे में हुई 19 मौतों पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
बिलासपुर/रायपुर, 24 मई (हि.स.)।कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। आज शुक्रवार को मामले की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन सहित सभी पक्षकारों से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। मामले में अब 26 जून को सुनवाई होगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड किया है। कोर्ट ने मामले में राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, जिला कलेक्टर समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र में बताएं कि राज्य सरकार सड़क हादसे रोकने क्या कर रही है।
उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी।सभी मृतक सेमरहा गांव के थे।अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है। हालांकि घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार को पांच लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के बेहतर उपचार के निदेश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा
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