ध्वनि प्रदूषण कानून का क्रियान्वयन केवल सनातनियों को नियंत्रित करने, भय व्याप्त करने वाली व्यवस्था न हाे : ईश्वर राव
जगदलपुर, 7 सितंबर (हि.स.)।सर्व हिंदू समाज का एक प्रतिनिधि मंड़ल अधिवक्ता ईश्वर राव के नेतृत्व में आज शनिवार काे जिला प्रशासन काे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर समस्त धर्मावलंबियों पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का क्रियान्वयन समान रूप से करने का ज्ञापन साैंपते हुए कहा गया है कि विगत कई वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आदेशित किया हुआ है, व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू है। किन्तु जिला प्रशासन को उसका क्रियान्वयन करने की याद विशेषकर सनातनी उत्सवों में देखने को मिलता है जो सनातनीयों में आक्रोश का कारण बनता है। ईश्वर राव ने कहा कि समस्त सनातनी श्रीगणेश चतुर्थी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाने के लिए संकल्पित है और जिला प्रशासन भी इस तथ्य से अवगत है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सुविधाजनक रूप से हर्षोल्लास के साथ श्रीगणेश चतुर्थी मानाये जाने के सबंध में व्यवस्था किया जाना चाहिए न कि श्रीगणेश चतुर्थी उत्सव आयोजकों में सन्देह, उत्साह में कमी या भय व्याप्त करने वाली व्यवस्था नही होना चाहिए। यदि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधि. लागू करना है तो प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि शोर का नियम समस्त धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू हो केवल सनातनियों को नियंत्रित न करें। उन्हाेने कहा कि प्रातः 6 बजे से पूर्व ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित हो।
हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे
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