धमतरी में ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ के एक बैच पर तत्काल रोक
असुरक्षित पाए जाने पर विक्रय, वितरण और भंडारण प्रतिबंधित, प्रशासन की सख्ती
धमतरी, 27 फ़रवरी (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ के एक विशेष बैच को असुरक्षित घोषित कर उसके विक्रय, वितरण और भंडारण पर धमतरी जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से आज शुक्रवार काे प्राप्त जानकारी के अनुसार, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ का नमूना गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिया गया था। परीक्षण उपरांत संबंधित नमूना असुरक्षित पाया गया। यह नमूना 500 ग्राम पैक आकार, पैकिंग तिथि 08 अगस्त 2025 तथा उपयोग की अंतिम तिथि 07 मार्च 2026 वाला है। जांच प्रतिवेदन 27 जनवरी 2026 को प्राप्त हुआ, जिसमें उत्पाद को उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया। मांमले की गंभीरता को देखते हुए विनिर्माता फर्म को संबंधित बैच के उत्पाद को बाजार से वापस लेने के निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव ने आदेश जारी कर जिले की समस्त सीमाओं में उक्त बैच के विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने सभी थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित बैच का विक्रय तुरंत बंद करें, उपलब्ध भंडार को अलग सुरक्षित रखें और इसकी सूचना विभाग को दें। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि यदि उनके पास उक्त बैच का उत्पाद मौजूद हो तो उसका उपयोग न करें और इसकी जानकारी निकटतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी या खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को दें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में निरंतर निरीक्षण और सघन जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

