कोरिया : मध्यप्रदेश से लाई गई अवैध शराब, 11 आरोपित गिरफ्तार
कोरिया, 25 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश से लाई गई अवैध विदेशी शराब के मामले में 11 आरोपिताें के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई आबकारी सचिव और कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई विदेशी शराब मध्यप्रदेश से तस्करी कर लाई गई थी, जिसे विधिवत जब्ती बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और सभी आरोपिताें के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मुखबिर से मिली सूचना पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी सपना सिन्हा के नेतृत्व में ग्राम डुभापानी में छापामार कार्रवाई की गई। यहां 150 रुपये में गोवा व्हिस्की की अवैध बिक्री की सूचना पर टीम ने दबिश देकर मेवालाल नामक व्यक्ति के कब्जे से 22 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की। आरोपित को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर बुधवार काे न्यायालय में पेश किया गया।
इसके अलावा आबकारी विभाग की टीम ने सलका, पोड़ी-बचरा, चिरमी और सोनहत सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 10 अन्य आरोपिताें को भी अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के आरोप में पकड़ा है। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां मामले विचाराधीन हैं।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक अवैध शराब का भंडारण या बिक्री करना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक से 3 वर्ष तक की सजा और 25 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं दोबारा अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह

