हेलमेट से मारकर दोस्त की हत्या, आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
धमतरी, 28 अगस्त (हि.स.)।आपसी रंजिश के चलते हेलमेट से मारकर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है।
न्यायालयीन सूत्रों एवं एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार तीन दिसंबर 2024 को मानव वन के आगे गंगरेल रोड किनारे एक लावारिस हालत में बाइक खड़ी होने की सूचना मिली। रूद्री पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच कर बाइक के संबंध में पतासाजी किया तो गाड़ी नंबर लगे स्टीकर एवं नेम प्लेट के आधार पर हर्ष आटो नगरी में पूछताछ करने पर पता चला कि यह गाड़ी बीरेंद्र देवांगन की है। इस व्यक्ति के नाम पर थाना सिहावा में गुम इंसान दर्ज था। इसके बाद पुलिस ने गुमइंसान के आधार पर खोलबीन शुरू किया। इस बीच छह दिसंबर की सुबह करीब सात बजे पुलिस टीम को मानववन के आगे एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्ती बीरेंद्र देवांगन के रूप की। इसके नाम पर सिहावा थाने में गुम इंसान दर्ज था।
शव के पंचनामा एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर हत्या की आशंका होने पर रूद्री थाना में अपराध दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने सुखवंत साहू उर्फ खुबू को हिरासत में लेकर कड़ाई से सात दिन तक लंबी पूछताछ की, तब आरोपित सुखू ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त बीरेंद्र देवांगन की आपसी रंजिश के चलते उसके सर पर हेलमेट से वार कर हत्या किया था। आरोपित खुशवंत उर्फ खुबू साहू 37 वर्ष ग्राम धनोरा, थाना पद्मनाभपुर , जिला दुर्ग निवासी है।
पुलिस ने आरोपित को विधिवत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जुर्म दर्ज किया। इसके बाद मामला न्यायालय में पेश किया। यहां हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 27 अगस्त को आरोपित खुशवंत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने पैरवी की।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

