रिश्वत लेते हुए उदयपुर एसडीएम समेत चार लोग गिरफ्तार

रिश्वत लेते हुए उदयपुर एसडीएम समेत चार लोग गिरफ्तार
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रिश्वत लेते हुए उदयपुर एसडीएम समेत चार लोग गिरफ्तार


रिश्वत लेते हुए उदयपुर एसडीएम समेत चार लोग गिरफ्तार


अंबिकापुर/रायपुर, 21 जून (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एंटी करपशन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए उदयपुर एसडीएम, बीआर खांडे समेत चार लोगों को शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार किया है। पीड़ित कन्हाई राम बंजारा की शिकायत पर एसीबी की टीम ने आरोपितों को एसडीएम कार्यालय से पकड़ा है।

अंबिकापुर पुलिस ने बताया है कि जमीन संबंधित मामले में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते शुक्रवार को एसडीएम बीआर खांडे, सहायक रीडर धरमपाल दास, नगर सैनिक कविनाथ सिंह, भृत्य अबीर राम को गिरफ्तार किया गया है।पीड़ित कन्हाई राम बंजारा निवासी ग्राम जजगा वार्ड नं 13 सरगुजा के द्वारा एसीबी अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत में उसने बताया कि ग्राम जजगा स्थित भूमि खसरा नं. 69/31 70/1 एवं 1004/8 रकबा कमशः 0.251, 0.635 एवं 0.243 हेक्टे. जमीन उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है और कई वर्षों से मकान वहीं रह रहे हैं।

किन्तु उसके बड़े पिता द्वारा जमीन को केवल अपने नाम पर दर्ज कराने तहसील में आवेदन दिया था। जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी थी पर तत्कालीन तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उसके बड़े पिता व उसके परिजनों के नाम पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने 21 सितम्बर 2022 को आदेश किया गया था। आदेश के बाद भी उसके बड़े पिता के द्वारा 9 नवम्बर 2022 को एसडीएम उदयपुर के पास आदेश 21 सितम्बर 2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में प्रकरण लंबित है। चारों की गिरफ्तारी की खबर से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई का एक अमानवीय महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रार्थी के पक्ष में आदेश करने के एवज में आरोपित एसडीएम ने पीड़ित एवं उसके परिजनों की ओर से ग्राम जजगा तहसील उदयपुर स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में पावर ऑफ अटार्नी करा लिया था, ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने पक्ष में करा सके।

संबंधित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति भी एसीबी के हाथ लग गयी है। समस्त आरोपितों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गयी है। महत्वपूर्ण खुलासे होने की प्रबल संभावना है। आरोपितों के विरुद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव शर्मा

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