जिले के कई स्थानों में खाद्य परिसरों का किया गया निरीक्षण

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जिले के कई स्थानों में खाद्य परिसरों का किया गया निरीक्षण


धमतरी, 1 अगस्त (हि.स.)। जन स्वास्थ्य को देखते हुए जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार खाद्य परिसरों का निरीक्षण चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन के जरिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुुरुद में जांच-पड़ताल की गई। शहर के नागरिकों का कहना है कि धमतरी शहर में संचालित होटल, रेस्टोरेंट में भी साफ- सफाई का अभाव रहता है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी धमतरी शहर को छोड़कर शहर से लगे आसपास के गांवों में जाकर निरीक्षण करते हैं। शहर के होटलो, रेस्टाेरेंट की भी जांच की जानी चाहिए।

एक अगस्त को कुरुद शहर के नया बस स्टैण्ड स्थित पंचू साहू ढाबा, यादव ढाबा, ठाकुर ढाबा एवं रेस्टोरेंट व जनता ढाबा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान साफ-सफाई का अभाव, खाद्य पदार्थों को ढंकने की संतोषजनक व्यवस्था नहीं पाए जाने एवं खाद्य पंजीयन/लायसेंस नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया।

इसी तरह रेवा पान सेंटर नया बस स्टैण्ड कुरूद में एक्सपायरी गाठिया तथा यादव होटल में अमानक तेल का उपयोग करते पाया गया, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। इसके साथ ही कारगिल चौक कुरुद स्थित कृष्णा पावभाजी एवं चाट सेंटर कुरूद, शारदा चाट सेंटर और अमन मेडिकल स्टोर्स कुरूद तथा कोमल किराना स्टोर्स मोहंदी में बिना खाद्य पंजीयन/लायसेंस के खाद्य कारोबार करते पाया गया। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन के माध्यम से खाद्य पदार्थों का नियमानुसार सर्वेलेंस के अनुरूप कुल 95 नमूना संकलित किया गया, जिसके दो अवमानक एवं तीन मिथ्या छाप का पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय कुमार साेनी ने बताया कि, चलित खाद्य प्रयोगशाला से निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित किए जाने वाले जगहों की सफाई व्यवस्था ठीक रखने, गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाईयों एवं नमकीन बनाने में करने, किसी भी निर्मित मिठाइयों या खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने के साथ ही किराना दुकानों में बिना बैच नम्बर, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें निर्माण तिथि अंकित नहीं हो, विक्रय नहीं करने और अखबारी स्याहीयुक्त कागज में खाद्य पदार्थ नहीं परोसने की समझाईश दी गई। साथ ही ग्राहकों से अपील की गई है कि वे साफ-सफाई युक्त खाद्य परिसरों से ही जांच-परखकर, खाद्य पदार्थों का अवसान तिथि, खाद्य लायसेंस/पंजीयन नंबर देखकर ही पैक्ड खाद्य पदार्थों का क्रय करें।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा / गायत्री प्रसाद धीवर

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