धामन सांप और गोह के शिकार मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपित न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए जेल

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धामन सांप और गोह के शिकार मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपित न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए जेल


धमतरी, 09 जुलाई (हि.स.)।धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन खंड कक्ष क्रमांक 433 में धामन सांप (असोड़िया) के तीन और गोह (गोहिया) के एक वन्यजीव के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 4 जुलाई 2026 को ग्राम भनसुली, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर निवासी विनोद कुमार टेकाम, घसिया राम, प्रदीप नेताम, शैलेन्द्र कुमार यादव और शिवानंद मरकाम ने आरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों का शिकार किया। इसके बाद सभी आरोपित शिकार किए गए वन्यजीवों को विनोद कुमार टेकाम के घर ले गए, जहां उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर सब्जी बनाई गई और सभी ने उसका सेवन किया।

घटना की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी जाधव श्रीकृष्ण (भा.व.से.) के निर्देशन में धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल तथा एंटी पोचिंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम भनसुली पहुंचकर पूछताछ की। जांच में आरोपितों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उनके विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपितों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आज 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम की धारा 51 के तहत अनुसूची-1 के वन्यजीवों से जुड़े अपराधों में तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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