वित्त विभाग ने पूर्व में स्वीकृत पर शुरू नहीं किये गए कार्यों पर लगाई रोक
रायपुर, 21 दिसंबर (हि.स.)।प्रदेश की नव निर्वाचित भाजपा सरकार ने निर्णय लिया है कि डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) की राशि से स्वीकृत होने के बाद जो काम नहीं हुए हैं, अब उन्हें रोक दिया जाएगा।विभागों की फिजूलखर्ची रोकने के लिए सरकार ने समस्त विभागों को आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पांडे की ओर से बुधवार देर रात जारी आदेश में वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं । वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र पोषित प्रायोजित योजनाओं और विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं संबंधित योजनाओं पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है कि राज्य से वित्त से पोषित सभी निर्माण कार्यों को वित्त विभाग से दोबारा सहमति के बाद ही शुरू किया जाए। विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री को छोड़कर दूसरी सामग्रियों की खरीद न करने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-15 के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि ऐसे कार्य जिन्हें प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, ऐसे कामों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी। साथ ही जिले के सभी नवनिर्वाचित विधायक डीएमएफ शासी परिषद के पदेन सदस्य होंगे। शासी परिषद् के ऐसे अप्रारंभ कार्य की पुन: समीक्षा की जाए। इसके बाद शासी परिषद के निर्णय या अनुमोदन अनुसार ही अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा शासी परिषद के बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई भी नए कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा
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