ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग रायपुर की निरंतर कार्रवाई, 57 कर्मचारी बर्खास्त
रायपुर, 5 सितंबर (हि.स.)। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर मदिरा दुकानों में ओवररेटिंग की सूचना के आधार पर जिला स्तर पर अलग-अलग टीम गठित कर समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान में मदिरा मूल्य सत्यपान हेतु, छदमक्रेता के माध्यम से अलग-अलग ब्रांड की खरीद करवाई गई । जिन दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा का विकय किया जाना पाया गया, उन दुकानों के संबंधित विक्रय कर्ता को तत्काल सेवा से पृथक कर ब्लैकलिस्ट किया गया। जिले में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में अधिक दर पर मदिरा विक्रय के कुल 57 प्रकरण कायम कर कर्मचारियों को सेवा से पृथक
किया गया है ।
सभी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं सेवा से तत्काल पृथक कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की गई। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए निरंतर गश्त एवं दुकान की सघनता से जांच की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर
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