अंबिकापुर : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अदालत ने लगाया 30 हजार का जुर्माना

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अंबिकापुर : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अदालत ने लगाया 30 हजार का जुर्माना


अंबिकापुर : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अदालत ने लगाया 30 हजार का जुर्माना


अंबिकापुर : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अदालत ने लगाया 30 हजार का जुर्माना


अंबिकापुर, 04 जून (हि.स.)। सरगुजा जिले में शराब के नशे में वाहन चलाना चालकों को भारी पड़ गया है। यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत की गई सख्त कार्रवाई के बाद, न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में कुल 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। पुलिस द्वारा कराए गए मेडिकल टेस्ट में सभी चालकों के शराब पीने की पुष्टि हुई थी।

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस इन दिनों नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन वाहन चालकों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा।

कार्रवाई की जद में आए चालकों में बतौली निवासी जय प्रकाश (स्कूटी क्रमांक CG 15 EL 1640), भटगांव निवासी 21 वर्षीय कार्तिक सिंह (स्कूटी क्रमांक CG 29 AG 7637) और मैनपाट निवासी पारस कुजूर (मोटर साइकिल चालक) शामिल हैं। यातायात पुलिस ने सभी चालकों का डॉक्टरों से मुलाहिजा कराने के बाद उनके वाहनों को ज़ब्त कर लिया और मामले को कोर्ट में पेश किया।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत तीनों चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सरगुजा पुलिस का कहना है कि तीन सवारी बैठाने, बिना हेलमेट, लापरवाही से वाहन चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह

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